जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय क्षैणी विषेश शिक्षकों के पदो पर हो रही भर्ती मे एचआई वर्ग कि कट ऑफ जारी नही करने के मामले मे याचिकार्ता के लिए एचआई क्षेणी मे एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए साथ हि बीकानेर शिक्षा निर्देशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह मे जवाब भी मागा है न्यायधीश ईन्द्रजीत सिह जी ने यह आदेश रामकुवार गोरा द्वारा दायर याचिका मे दिए मामले मे अधिवक्ता कोमल गिरी ने अदालत को बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा विषेश शिक्षकों के पदो भर्ती कि जा रही है प्रार्थी एचआई वर्ग से है व आवेदन भी एचआई वर्ग से किया लेकिन विभाग द्वारा 2 गुणा अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट्स वेयरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है द्विव्याग क्षैणी मे सामिल सभी केटेगरी को बुलाया गया व कट ऑफ भी जारी कि गई है जबकि द्विव्याग क्षेणी मे हि एचआई केटेगरी कि कट ऑफ जारी नहीं कि गई है जिससे प्रार्थी चयन से वंचित हो गया जो नियमानुसार नहीं है प्रार्थी के अंक मे कट ऑफ से अधिक है मामले मे सुनवाई कर रहे न्यायधीश ईन्द्रजीत सिह जी ने याचिकार्ता के लिए एक पद रिक्त रखने के आदेश दिए साथ हि राज्य सरकार व बीकानेर शिक्षा निर्देशक को नोटिस जारी कर जवाब भी मागा है