RCI NOTIFICATION

 यदि कोई व्यक्ति आर.सी.आई. वैध और सक्रिय पंजीकरण प्रमाणीकरण के बिना "दिव्यांग व्यक्तियों" की सेवा करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आर.सी.आई. अधिनियम, 1992 की धारा 13(3) के अंतर्गत न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा:


"कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (2) के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे एक वर्ष तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।"


आम जनता से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों की सूचना दस्तावेजी साक्ष्य के साथ परिषद को डाक/फैक्स/ई-मेल द्वारा दें, ताकि परिषद ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सके।


"यह वैधानिक चेतावनी सार्वजनिक हित में जारी की गई है l




Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad